भारतीय संविधान (Indian Constitution) का अनुच्छेद 370 (Article 370) एक ऐसा लेख था जो जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) सरकार को (स्वायत्तता) (Autonomy) स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार (Rights) प्राप्त था। अर्थात भारतीय संविधान (Indian Constitution) का अनुच्छेद 370 (Article 370) एक अस्थायी प्रबंध (Temporary management) के जरिये जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) को एक विशेष स्वायत्ता (Autonomy) वाला राज्य (State) का दर्जा देता है। भारतीय संविधान (Indian Constitution) के भाग XXI में लेख तैयार किया गया है। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को, इसकी स्थापना के बाद, भारतीय संविधान (Indian Constitution) के उन लेखों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था जिन्हें राज्य में लागू किया जाना चाहिए या अनुच्छेद 370 (Article 370) को पूरी तरह से निरस्त करना चाहिए।
नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India) सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा (Rajya Sabha) में एक ऐतिहासिक संकल्प पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख (Jammu Kashmir and Ladakh) के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया।
विशेष अधिकार : Special right
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